देश भर में 11 मार्च को CAA की अधिसूचना जारी होने के बाद CAA लागू हो गया है, जैसा कि इस कानून में पहले से ही हताया गया था कि मुस्लिम समुदाय को छोड़कर अन्य सभी समुदायों के लोगों को फिर चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित ही क्यों न हो, उन्हें भारत में न सिर्फ शरण मिलेगी बल्कि भारत की नागरिकता भी दी जाएगी. लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का ये कदम एक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है. nसरकार ने साफ किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है. यानी किसी की नागरिकता पर कोई संकट नहीं है. गृह मंत्री ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि CAA किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है. nnnnकिन्हें दी जाएगी नागरिकता? nसबसे पहले तो ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी जो जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए है. सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है. तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर रजिस्टर के साथ उन्हें अपना वीजा, इमिग्रेशन स्टैम्प समेत अन्य जानकारियां देनी होंगी और सरकारी जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी nकैसी होगी आवेदन प्रक्रिया? nजो आवेदन किया गया है वो आवेदन सबसे पहले आवेदन जिला कमेटी के पास जाएगा, फिर वो एंपावर्ड कमेटी को भेजा जाएगा, अधिकार प्राप्त कमेटी नागरिकता पर फैसला लेगी. इस कमेटी में आईबी, फॉरेन, रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और राज्य सूचना अधिकारी शामिल होंगे, जो जरूरी पूछताछ भी कर सकते हैं. nnThe Modi government today notified the Citizenship (Amendment) Rules, 2024.These rules will now enable minorities persecuted on religious grounds in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to acquire citizenship in our nation.With this notification PM Shri @narendramodi Ji has…n— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 11, 2024nnnnभारत की नागरिकता हासिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म में शेड्यूल- 1A के तहत 9 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं, जबकि शेड्यूल-1B के तहत 20 तरह के दस्तावेज और शेड्यूल- 1C के तहत शपथ पत्र यानी एफिडेविट देने का साथ ये भी बताना होगा कि वे किस देश के निवासी थे और उनके गैर मुस्लिम होने का प्रमाण भी देना होगा. nइसके लिए पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे और भारत सरकार के डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना अनिवार्य होगा. अगर शादी-शुदा है तो उसका प्रमाण भी देना होगा, जिसके साथ ही बच्चों के लिए अलग से फॉर्म दिया जाएगा. भारत की नागरिकता के लिए आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना ताहिए, नहीं तो फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है. nजरूरी है आवेदक का क्लीन चिट होनाnसारी जांच प्रक्रिया खत्म होने के बाद अगर आवेदक क्लीन चिट पाया जाएगा तो नामित अधिकारी आवेदक को निष्ठा की शपथ दिलाकर हस्ताक्षर करेगा और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में सशक्त समिति को दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में पुष्टि के साथ आगे फॉर्वर्ड करेगा. कुल मिलाकर भारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें नागरिकता दी जाएगी या फिर किसी भी प्रकार के संतोषजनक जानकारी न मिलने पर कैंसिल भी किया जाएगा. n



