Halala Case: जिस्मफरोशी नहीं की, बेगम का करा दिया हलाला

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Halala Case : उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बार फिर शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां मुस्लिम महिला को जिस्मफरोशी में धकेलने की कोशिश की। जब महिला नहीं मानी तो तीन तलाक बोलकर हलाला (Halala Case) कराने का आरोप लगा है। दरअसल लखनऊ की एक महिला ने पिढौरा निवासी अपने पति और उसके परिवार पर शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं।

पीड़ित महिला का आरोप है कि निकाह के महज 15 दिन बाद उसके पति ने तीन तलाक कहकर रिश्ता तोड़ दिया और हलाला की आड़ में उसे परिवार के अन्य सदस्यों के हवाले कर दिया गया। महिला ने अपने पूर्व शौहर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। (Halala Case)

तलाक के बाद Halala Case

महिला के मुताबिक, उसका निकाह 20 दिसंबर 2023 को जाकिर खान नाम के व्यक्ति से हुआ था। ससुराल वालों ने जाकिर को सरकारी जिम्नास्ट कोच बताया था, लेकिन निकाह के बाद पता चला कि वो गुरुग्राम के एक प्राइवेट जिम में कोच की नौकरी करता है। निकाह के बाद पति ने अप्राकृतिक संबंध बनाकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

देह व्यापार के लिए दबाव

शिकायत में महिला ने बताया कि उसकी सास और नंद ने ससुर के स्पा सेंटर को देह व्यापार से जोड़ते हुए उसे भी उसमें शामिल होने के लिए मजबूर किया। जब उसने इनकार किया, तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। देवर ने लाइसेंसी बंदूक की बट से उसके सिर पर वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। (Halala Case)

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गर्भवती होने पर लिंग परीक्षण करवाया गया और जब डॉक्टर ने लड़की होने की बात बताई, तो उसे जबरन दवा देकर गर्भपात करा दिया गया। इसके बाद उसे 10 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा गया। निकाह के 15 दिन बाद ही जाकिर ने तीन बार ‘तलाक’ कहकर उसे घर से निकाल दिया।

हलाला के नाम पर दरिंदगी

जब महिला की मां ससुराल पहुंचीं तो उन्होंने मामले को शांत करवाने की कोशिश की। इसके बाद पति और सास ने कहा कि दोबारा निकाह के लिए हलाला जरूरी है। महिला का आरोप है कि हलाला के नाम पर उसके साथ ससुर, जेठ, देवर और नंदोई ने बलात्कार किया। उसका मोबाइल भी पानी में डालकर खराब कर दिया गया ताकि वो किसी से संपर्क न कर सके। (Halala Case)

सात महीने चला इलाज, फिर भी नहीं मिली राहत

मार्च 2024 में महिला के माता-पिता उसे मायके ले गए जहां उसका सात महीने तक इलाज चला। तीन अक्टूबर 2024 को वो अपनी मां के साथ ससुराल गई, लेकिन रात में फिर से ससुर, देवर और जेठ ने उसके साथ जबरदस्ती की। जब मां ने पुलिस को बुलाया तो आरोपियों ने पुलिस को गुमराह कर मामला शांत करा दिया। महिला से जबरन कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करवा लिए गए।

12 लोगों पर केस

पिढौरा थाना प्रभारी हरीश शर्मा ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर पति जाकिर समेत 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपों की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

तीन तलाक पर कानून क्या कहता है? (Triple Talaq Act)

भारत सरकार ने 2019 में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत एक साथ तीन बार ‘तलाक’ कहना (तलाक-ए-बिद्दत) गैरकानूनी और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।

कानून की प्रमुख बातें:

  • अगर कोई मुस्लिम पति एक साथ तीन बार ‘तलाक’ कहकर अपनी पत्नी को छोड़ता है, तो ये अपराध माना जाएगा।
  • दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
  • पीड़िता खुद या उसके परिजन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं।
  • ये अपराध गैर-जमानती है, लेकिन पीड़िता की सहमति से न्यायालय द्वारा जमानत दी जा सकती है।
  • महिला को भरण-पोषण और बच्चों की कस्टडी का अधिकार भी दिया गया है।

ये मामला न सिर्फ घरेलू हिंसा, बलात्कार और धोखे का संगीन उदाहरण है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि किस तरह ‘हलाला’ और ‘तीन तलाक’ जैसे मुद्दों का दुरुपयोग कर महिलाओं को शोषित किया जाता है। पुलिस द्वारा चल रही जांच से पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद है।

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