Rape Case – अब्दुल मजिद ने अपनी बेटी से किया रेप, और फिर

हमारे समाज में अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं। लेकिन इनकी पहचान Rape Case के बाद ही हो पाती है। लेकिन सवाल ये है कि, किसी के मन में ये गंदी सोच आती कैसे है ?
Ghazipur Rape Case VK News

गाजीपुर – Rape Case तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज जिस मामले के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अब्दुल मजिद नाम के एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां का आरोप है कि, आरोपी अब्दुल मजिद ने कई बार बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया।

सुनकर यकीन नहीं होता लेकिन कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये सच है। ये दुखद Rape Case उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सामने आया है। अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की कठोर सजा सुनाई। आरोपी अब्दुल मजिद को न सिर्फ कैद की सजा मिली, बल्कि 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

ये मामला गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 9 जुलाई 2022 को पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसका पति न केवल उसे पीटता था, बल्कि उसकी मासूम बेटी के साथ बार-बार दुष्कर्म करता था। इतने दिनों के बाद जाकर बेटी को इंसाफ मिला है। इस केस की हर ओर चर्चा हो रही है।

क्या हुआ था पूरा मामला?

नाबालिग पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि, उसका पति अब्दुल मजिद नशे का आदी है और घर में अक्सर उसके साथ मारपीट करता है। आरोपी मजिद की हिम्मत धीरे-धीरे बढ़ने लगी, उसने अपनी ही बेटी पर गलत निहाग डालनी शुरू कर दी। पीड़िता की मां ने बताया कि, शुरू शुरू में बेटी के साथ वो छेड़छाड़ करता था। फिर उसने नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म करना शुरू कर दिया।

पीड़िता की मां के आरोप गंभीर थे। ऐसे में पुलिस ने Rape Case में बिना देरी किए पीड़िता की मेडिकल जांच कराई। जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। जिसके बाद आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई।

Rape Case : पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त सजा

कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग कई धाराओं के तहत दंडित किया:

1. पॉक्सो एक्ट धारा 5/6 – 20 साल की सजा + 25,000 रुपये जुर्माना
2. धारा 354 (महिला की इज्जत से खिलवाड़) – 3 साल की सजा + 5,000 रुपये जुर्माना
3. धारा 506 (धमकी) – 2 साल की सजा

कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि Rape Case में जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाए।

घिनौने लोग रेप क्यों करते हैं?

हमारे समाज में अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं। लेकिन इनकी पहचान Rape Case के बाद ही हो पाती है। लेकिन सवाल ये है कि, किसी के मन में ये गंदी सोच आती कैसे है ? आखिर क्या कारण है कि, लोग हवस के आगे अपनी बेटी तक को नहीं बख्श पाते ?

1. मानसिक विकृति: कई बार अपराधी मनोरोगी होते हैं, जिन्हें दूसरों के दर्द में आनंद मिलता है।
2. शक्ति का दुरुपयोग: पिता, रिश्तेदार या जानकार व्यक्ति अपनी स्थिति का फायदा उठाते हैं।
3. नशा और अश्लील सामग्री: नशे की लत और अश्लील वीडियो देखने से यौन हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है।
4. कानून का डर न होना: कई बार अपराधी सोचते हैं कि वे पकड़े नहीं जाएंगे।

रेप रोकने के लिए क्या करें?

1. बच्चों को सुरक्षित रहना सिखाएं:
– बच्चों को “गुड टच” और “बैड टच” के बारे में बताएं।
– अगर कोई गलत व्यवहार करे, तो तुरंत माता-पिता को बताने के लिए कहें।

2. कड़े कानूनी कदम उठाएं:
– पीड़िता को तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए।
– मेडिकल जांच और फॉरेंसिक सबूत जल्द से जल्द जुटाएं।

3. समाज में जागरूकता फैलाएं:
– लोगों को पॉक्सो एक्ट और महिला सुरक्षा कानूनों के बारे में बताएं।
– ऐसे मामलों में चुप्पी न तोड़ने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए।

4. नैतिक शिक्षा पर जोर दें:
– धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को यौन शोषण के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए।

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क्या मुस्लिम समाज में बेटियों से शारीरिक संबंध जायज है?

बिल्कुल नहीं!
– इस्लाम में ज़िना (अवैध यौन संबंध) और Rape Case सबसे बड़े पापों में से एक है।
– कुरान और हदीस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महिलाओं के साथ जबरदस्ती करना हराम है।
– पैगंबर मोहम्मद (स.अ.व.) ने कहा है: “जो कोई किसी महिला से जबरन संबंध बनाता है, वो अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा अपराधी है।”

लेकिन दुर्भाग्य से, कुछ पढ़े-लिखे न होने वाले लोग गलत परंपराओं का बहाना बनाकर ऐसे जघन्य कृत्य करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

Rape Case पर समाज को जागना होगा

गाजीपुर का ये मामला सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि समाज के सामने एक सवाल है। क्या हम अपनी बेटियों को सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं? अगर ऐसे जघन्य अपराधों को रोकना है, तो:

कानून को और सख्त बनाना होगा
लोगों को जागरूक करना होगा
पीड़िताओं को न्याय दिलाने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए

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