आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ जारी मानहानि समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने से जुड़ा है. संजय सिंह ने गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत से जारी समन को चुनौती दी थी. nदायर किया गया मामला nदरअसल, गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था. इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट की ओर से आरटीआई के तहत पीएम मोदी की डिग्रियों के बारे में जानकारी मुहैया करने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद ही ये मामला दायर किया गया था. nnThe Supreme Court today refused to entertain Aam Aadmi Party (AAP) MP Sanjay Singh’s plea against summons issued to him in a defamation case over remarks on PM Modi’s academic degree.Read more: https://t.co/4FeBTpU7fm#SupremeCourt #SanjaySingh pic.twitter.com/iB2YnlfQQGn— Live Law (@LiveLawIndia) April 8, 2024nnnnपीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल nजनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के सामने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. पीयूष पटेल की ओर से दायर शिकायत के अनुसार, दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे. इसी के साथ यूनिवर्सिटी को निशाना बनाते हुए कथित तौर पर अपमानजनक बयान दिए. nहाई कोर्ट का आदेश रद्द nपिछले साल हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को रद्द कर दिया था. इस आदेश में पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट ने माना कि RTI याचिका राजनीतिक रूप से प्रेरित थी. इससे पहले भी केजरीवाल और संजय सिंह को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लग चुका है. पिछले साल 11 अगस्त को केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मामले की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी.