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Passport की तरह Aadhar के लिए वेरिफिकेशन, बदलने वाले हैं नियम

अगर आप पहली बार आधार कार्ड बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक लंबे और मुश्किल प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है. आधार कार्ड बनवाने वालों को ऐसे वैरिफिकेशन के दौर से गुजरना पड़ सकता है, जिस तरह से पासपोर्ट का होता है. जानकारी के अनुसार सरकार आधार कार्ड के लिए नियमों में बदलाव करने जा रही है. जिसके तहत ऐसे लोगों का वैरिफिकेशन यूआईडीएआई नहीं बल्कि राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा.nबदले जाएंगे नियमnमीडिया रिपोर्ट में ए​क अधिकारी ने कहा कि, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. स्टेट गवर्नमेंट की ओर से डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल लेवल पर नोडल ऑफिसर और एडिशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नॉमिनेट किया जाएगा. जो लोग 18 साल की उम्र के बाद पहली बार अपना आधार कार्ड बनवाएंगे उन लोगों नॉमिनेटिड सेंटर्स पर जाना होगा. ऐसे सेंटर्स जिले में मुख्य डाकघर और यूआईडीएआई के तय आधार सेंटर्स होंगे. ऐसे लोगों के सभी आधार एप्लीकेशन को सर्विस पोर्टल के थ्रू वैरिफिकेशन के लिए रिवाइज करने से पहले डाटा क्वालिटी चेक से होकर गुजरना होगा.nकब तक मिलेगा आधारnसब डिविजनल मजिस्ट्रेट सर्विस पोर्टल के थ्रू मिलने वाली वैरिफिकेशन की जांच करेंगे. सभी तरह की मंजूरी मिलने के 180 दिनों के अंदर दे दिया जाएगा. यूआईडीएआई लखनऊ एरिया के डिप्टी डायरेक्टर जनरल प्रशांत कुमार सिंह के अनुसार हाल ही में जारी की गई गाइडलाइंस को 18 साल और उससे ज्यादा के आयु के लोगों के लिए लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि आधार कार्ड जारी होने के बाद वो लोग अपडेट के लिए रेगुलर रूटीन प्रोसेस को लागू कर सकते हैं.nयूपी निवासियों के लिए दिशानिर्देशnदूसरे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों या विदेशों में रहने वाले निवासियों को आधार वेरिफिकेशन के लिए अपने गृह राज्य लौटने की सलाह दी जाती है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये दिशानिर्देश 18 साल और उससे अधिक उम्र के निवासियों पर लागू होते हैं जो पहली बार आधार के लिए आवेदन कर रहे हैं.n

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