RG Kar Case Verdict : आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ BNS धारा 64, 66 और 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सियालदह कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी पाया। है
क्या है मामला?
- आरोपी पर आरोप है कि वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में घुसा।
- वहां आराम कर रही एक महिला डॉक्टर पर उसने हमला किया।
- इसके बाद आरोपी ने डॉक्टर का बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी।
#WATCH | कोलकाता, पश्चिम बंगाल: अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सियालदह कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी पाया।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 18, 2025
(वीडियो सियालदह कोर्ट के बाहर से है।) pic.twitter.com/hj9c43RB8k
कोर्ट का रुख
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर करार दिया और कहा कि ये घटना न केवल कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है।
जांच और सजा
- पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
- सियालदह कोर्ट ने पुलिस को तेजी से जांच पूरी करने का आदेश दिया है।
- आरोपी को जल्द से जल्द ट्रायल के लिए पेश किया जाएगा।
इस घटना ने पूरे शहर में आक्रोश फैला दिया है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया है।