बड़ी ख़बरें

केरल के अलुवा मामले में 100 दिन में फैसला, दोषी को मिली मौत की सजा, 5 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद कर दी थी हत्या

बाल दिवस के दिन 5 साल की मासूम को इंसाफ मिला है. बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए पॉक्सो अधिनियम भी आज ही के दिन 11 साल पहले लागू किया गया था. 14 नवंबर, 2012 को इसे लागू किया गया था.nकेरल की एक अदालत ने फैसला किया कि एक छोटी लड़की को चोट पहुंचाने और उसकी हत्या करने का दोषी पाए गए व्यक्ति को मौत की सजा दी जाएगी। मामले के प्रभारी न्यायाधीश ने कहा कि वह आदमी, जो काम करने के लिए दूसरी जगह से आया था, को दंडित किया जाएगा क्योंकि उसने बिहार की पांच वर्षीय लड़की को चोट पहुंचाई और मार डाला।nपूरा देश मंगलवार को बाल दिवस मना रहा है और इस दिन बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में अशफाक आलम को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. आज पॉक्सो अधिनियम को लागू हुए 11 साल हो गए हैं. 14 नवंबर, 2012 को यह अधिनियम लागू किया गया था.nअभियोजन पक्ष ने की थी फांसी की सजा की मांगnजिस समय दोषी आलम को सजा सुनाई गई, उस वक्त पीड़िता के माता-पिता अदालत में ही मौजूद थे. आलम को चार नवंबर को दोषी ठहराया गया था. अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है और इसलिए दोषी को मौत की सजा दी जानी चाहिए.nसभी 16 अपराधों में दोषी पाया गया आलमnजिस समय दोषी आलम को सजा सुनाई गई, उस वक्त पीड़िता के माता-पिता अदालत में ही मौजूद थे. आलम को चार नवंबर को दोषी ठहराया गया था. अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है और इसलिए दोषी को मौत की सजा दी जानी चाहिए.n28 जुलाई को हुई थी वारदातnयह घटना इसी साल 28 जुलाई की है. एक बिहार का प्रवासी परिवार केरल में किराए पर रहता था. 28 जुलाई अशफाक ने बच्ची का उसके किराए के घर से अपहरण कर लिया और फिर दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और बच्ची का शव पास के अलुवा में एक स्थानीय बाजार के पीछे दलदली इलाके में फेंक दिया गया था. बच्ची के माता पिता की शिकायत पर छानबीन की गई तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था.

What's your reaction?

Related Posts

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *