धन शोधन के मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है. जैकलिन ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रूपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ ED की तरफ से दर्ज केस को निरस्त करने की मांग की है.nगुरुवार (21 दिसंबर) को इस मामले में सुनवाई हुई जब कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. मामले में जैकलीन ने दावा किया है कि इस पूरे मामले में वह खुद एक पीड़िता है, न कि कोई अपराधी. हाई कोर्ट में जैकलीन की याचिका पर अगली सुनवाई 29 जनवरी को मुकर्रर की है.n200 करोड रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का है मामलाnअभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से जुड़ा यह मामला 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग से संबद्ध है. उन्होंने इस मामले में ईडी द्वारा अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की अपील करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा एक दिन पहले बुधवार को ही खटखटाया था. याचिका में मामले में ईडी द्वारा दायर दूसरे पूरक आरोपपत्र और यहां एक सुनवाई अदालत के समक्ष लंबित संबंधित कार्यवाही को रद्द करने की भी मांग की गई है.nजैकलीन की क्या है दलील ?nजैकलीन फर्नांडीज ने कहा कि, उन्हें उस अपराध में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश किया गया है जिसमें दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उन्होंने कहा कि उस मामले में उनका बयान भी दर्ज किया गया है जिससे उनके पक्ष में अनुकूल निष्कर्ष निकला है. उन्होंने कहा कि इससे उस दलील को समर्थन मिलता है कि उन्हें चंद्रशेखर और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए गंभीर अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.nयाचिका में कहा गया है, “एक बार जब जांच एजेंसी ने अपने विवेक से याचिकाकर्ता को अपराध में अभियोजन पक्ष की गवाह के रूप में पेश किया है, तो तार्किक रूप से, अपराध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए.”nईडी ने किया पक्षपात?nजैकलीन ने आरोप लगाया है कि, ईडी ने उन्हें धन शोधन मामले में आरोपी बनाते समय पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया. याचिका में आगे कहा गया, “ईडी ने नोरा फतेही (अभिनेत्री) को क्लीन चिट दे दी है, जबकि ये रिकॉर्ड पर स्वीकार किया गया तथ्य है कि उनके परिवार के सदस्य को उनके कहने पर सुकेश चंद्रशेखर से बीएमडब्ल्यू कार मिली थी. ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि, नोरा फतेही द्वारा सुकेश चंद्रशेखर से उपहार प्राप्त करने संबंधी तथ्य को ईडी के समक्ष ‘अपराध की आय के अपव्यय’ शीर्षक के तहत बताया गया है.’’ हालांकि इन तमाम दावों के बावजूद ईजी ने जैकलीन फर्नांडीज को आरोपी बनाकर प्राथमिकी, दर्ज की है जिसे रद्द करने की मांग उन्होंने हाईकोर्ट में की है.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन को राहत, दिल्ली HC ने ED को भेजा नोटिस
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