चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा

chandan gupta verdict

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Lucknow NIA Special Court ने कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। ये फैसला करीब सात साल की लंबी सुनवाई के बाद आया। गुरुवार को कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि सबूतों की कमी के चलते दो आरोपियों को बरी कर दिया गया।

चंदन गुप्ता के परिवार ने इस फैसले पर संतोष जताया। उनकी बहन, कीर्ति गुप्ता, ने कहा, “हम चाहते थे कि मुख्य आरोपियों को फांसी हो, लेकिन हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं।”

दोषियों के नाम

फैसले में वसीम जावेद उर्फ वसीम, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शवाब अली खान, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, साकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, साकिर, मोहम्मद आमिर रफी, और मुनाजिर (जो कासगंज जेल में बंद था) को उम्रकैद की सजा दी गई।

कोर्ट में क्या हुआ?

शुक्रवार को सज़ा के बिंदु पर सुनवाई हुई। सरकारी वकील ने सभी दोषियों के लिए death penalty की मांग की, जबकि दोषी सलीम ने अपनी medical condition का हवाला देते हुए रहम की गुहार लगाई। सलीम ने बताया कि उसे हफ्ते में दो बार dialysis करानी पड़ती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

कब हुई थी चंदन गुप्ता की हत्याकांड

चंदन गुप्ता की हत्या 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पथराव और फायरिंग के दौरान चंदन को गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद कासगंज में तीन दिन तक कर्फ्यू लगा और मामला SIT को सौंपा गया।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, “कोर्ट ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया होगा। ये फैसला न्याय की जीत है, और इसे सम्मानपूर्वक देखा जाना चाहिए।”
इस फैसले से न केवल पीड़ित परिवार को राहत मिली है, बल्कि ये घटना न्याय व्यवस्था पर विश्वास को मजबूत करती है।

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