मशहूर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अब एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट की ओर से मुख्तार पर 5 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है.nदरअसल, करंडा थाना क्षेत्र में माफिया मुख्तार अंसारी पर साल 2010 में गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था. इस केस में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला भी शामिल था. एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था. शुक्रवार को कोर्ट की ओर से इस बड़ी सजा का ऐलान किया गया है. nहाल ही में मिली थी जमानतnगैंगस्टर मुख्तार अंसारी मामले की सजा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाल ही में सुनवाई हुई थी. इस दौरान कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया था. साथ ही कोर्ट ने सजा के साथ लगाए गए 5 लाख रुपये के फाइन पर भी स्टे लगा दिया था. हालांकि, कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को मिली सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. nलगातार हो रही कार्रवाईnमुख्तार अंसारी कई बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस के पास अंसारी के खिलाफ हत्या से लेकर कई अन्य अपराध के दर्जनों मामले दर्ज हैं. हालांकि, बीते कुछ समय से उनका बुरा वक्त चल रहा है. पुलिस द्वारा मुख्तार के कई अवैद्य संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है. चुछ ही महीनों पहले आयकर विभाग ने भी मुख्तार की 100 करोड़ से अधिक की लगभग 23 संपत्तियों को लेकर जांच शुरू की थी.
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बुरे फंसे मुख्तार अंसारी, MP-MLA कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
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