दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को शुक्रवार (24 नवंबर) को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है. कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह नियमित जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उन्हें जेल में इलेक्ट्रिक केतली देने की इजाजत दे दी है. वहीं ईडी ने बताया कि, मामले में जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी.nदरअसल, ईडी ने 4 अक्टूबर को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में संजय सिंह को उनके सरकारी आवास पर छापेमारी और कई घंटो की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें 5 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा था. फिर कई बार हिरासत की तारीख खत्म होने पर सिंह कोर्ट पहुंचे. लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. nये नेता भी हो हुए हैं गिरफ्तारnदिल्ली आबकारी नीति मामले में ही पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) भी जेल में हैं. बता दें कि, दिल्ली सरकार आबकारी नीति लागू में गड़बड़ी होने आरोपों के बीच सितंबर 2022 में इसे वापस ले लिया था. nक्या आरोप है?nईडी का दावा है कि, दिल्ली शराब नीति में कई डीलरों को लाभ पहुंचाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली गई है. इस पैसे का इस्तेमाल पार्टी के लिए किया गया है. इन आरोपों को आप खारिज करते हुए कहती रही है कि बीजेपी राजनीकित फायदे के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है.
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Delhi Liquor Policy case: संजय सिंह को राहत नहीं, बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत
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