आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के निलंबन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने को कहा है. कोर्ट ने राघव चड्ढा से कहा कि आप जाकर राज्यसभा में सभापति से मिलकर बिना शर्त माफी मांगिए. ऐसा करने पर सभापति सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और मामले को आगे बढ़ाएंगे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने उनसे यह बात कही. मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को मुकर्रर की गई है.nदरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने मामले को शांत करने के लिए दखल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में सभापति से मिलकर बिना शर्त माफी मांगने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सभापति सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और मामले को आगे बढ़ाएंगे.nचीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि राघव चड्ढा कम उम्र के और पहली बार के सांसद हैं. वो बिना शर्त माफी मांग लेंगे. ऐसे में इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए.nबता दें कि राज्यसभा से निलंबित सांसद राघव चड्ढा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई में CJI ने AG से पूछा था कि इस तरह के अनिश्चितकालीन निलंबन का असर उन लोगों पर पड़ेगा, जिनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है. विशेषाधिकार समिति के पास सदस्य को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने की शक्ति कहां है? क्या इससे विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है?
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- 'बिना शर्त माफी मांगिए…', जानें SC ने राघव चड्ढा को क्यों दिया ये आदेश?
'बिना शर्त माफी मांगिए…', जानें SC ने राघव चड्ढा को क्यों दिया ये आदेश?
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