RG Kar Case Verdict: महिला डॉक्टर से रेप का आरोपी दोषी करार

RG Kar Case Verdict VK News

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RG Kar Case Verdict : आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ BNS धारा 64, 66 और 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सियालदह कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी पाया। है


क्या है मामला?


कोर्ट का रुख

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर करार दिया और कहा कि ये घटना न केवल कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है।


जांच और सजा


इस घटना ने पूरे शहर में आक्रोश फैला दिया है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया है।


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