31 दिसंबर तक भरे ITR फाइल, नहीं तो देना होगा जुर्माना

आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इस साल डेडलाइन 31 जुलाई निर्धारित की थी. जिन लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, वो 31 दिसंबर तक पेनाल्टी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

31 दिसंबर तक भरे ITR फाइल, नहीं तो देना होगा जुर्माना

आयकर विभाग हर साल अपने करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करती है. अगर करदाता उस समय सीमा के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उन्हें पेनाल्टी के रूप में फाइन देना पड़ता है. एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखरी तारीख 31 जुलाई, समय शाम 6 बजे तक थी. 

इसके बाद भी काफी संख्या में लोगों ने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है. इस बात को ध्यान में रख कर आईटीआर के दरवाजे फिर से खोले गए है, अब आप 31 दिसंबर, 2023 आईटीआर फाइल के सकते है, लेकिन इसके साथ जुर्माना भी भरना होगा. उन्हें पेनाल्टी के रूप में 5 हजार रुपये भरना होगा. 

अगर आपका टैक्स बकाया है, तो देर से रिटर्न दाखिल करने पर फाइन के साथ- साथ ब्याज भी देना पड़ेगा. यदि कोई टैक्स बकाया नहीं है, तब करदाता को केवल जुर्माना देना होगा. ऐसी स्थिति में आपसे ब्याज नहीं लिया जाएगा. 

वहीं, आईटीआर फाइल नहीं करने पर तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल भी हो सकती है. अगर कोई करदाता 25 लाख रुपये से ज्यादा टैक्स चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 6 महीने से 7 साल तक की सजा भी हो सकती है.