बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल-2023 हुआ पास, बीजेपी का रहा समर्थन
Reservation Amendment Bill-2023 has been passed unanimously in Bihar Assembly. बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल-2023 सर्व सम्मती से पास हो गया है.
बिहार विधानसभा में सर्व सम्मत से आरक्षण संशोधन बिल-2023 गुरुवार को पास हुआ. जातीय सर्वे की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया. इस बिल पर बीजेपी का भी समर्थन रहा. इसके साथ ही यह तय हो गया है कि अब बिहार में 75 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था होगी.
अनुसूचित जाति के लिए 16 से बढ़कर 20 प्रतिशत आरक्षण किया जाएगा. अनुसूचित जनजातियों को 1 से बढ़कर 2 प्रतिशत आरक्षण किया जाएगा. पिछड़ा, अति पिछड़ा 30 से बढ़कर 43 प्रतिशत आरक्षण किया जाना है. आर्थिक कमजोर वर्ग 10 का 10 ही बना रहेगा. कुल 75 प्रतिशत इस तरह से बिहार में आरक्षण हो जाएगा. आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को नीतीश कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है. आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव है. आर्थिक कमजोर वर्ग का 10 % जोड़े दें तो 75% आरक्षण हो जाएगा.
बता दें कि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में आरक्षण का दायरा बढ़ाने क घोषणा की थी. दो दिन पहले इसे कैबिनेट से भी मंजूरी मिली थी. इधर, गुरुवार सुबह विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी.
मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि, सवर्ण गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण यथावत रहेगा. इसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं है. पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मिलने वाला तीन प्रतिशत आरक्षण पिछड़ों के लिए पहले से जारी आरक्षण में समायोजित कर दिया जाएगा. क्योंकि, राज्य सरकार पहले से ही महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दे रही है.