पति-पत्नी का अनोखा मामला, पति के खिलाफ शिकायत दर्ज, पटना हाई कोर्ट ने लिया ये फैसला

बिहार के पति-पत्नी के बीच हो रही लड़ाई के बाद पत्नी ने पति के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए पति को बाइज्जत बरी कर दिया है. Patna High Court decision on husband wife fight

पति-पत्नी का अनोखा मामला, पति के खिलाफ शिकायत दर्ज, पटना हाई कोर्ट ने लिया ये फैसला

लड़ाई चाहे दोस्तों के बीच हो, बच्चों की अपने माता-पिता से हो या पति और पत्नी की लड़ाई हो अक्सर मुंह से कई अपशब्द निकल जाते हैं. जैसे पागल, बेवकूफ, मेंटल हो या गाली गलौज कर बात को और आगे बढ़ा देता है. लेकिन पटना का ऐसा ही एक मगर सबसे अलग मामला सामने आया है, जिसमें पति ने अपनी पत्नी से हो रही लड़ाई के वक्त उसे भूत-पिशाच कह दिया था. 

फिर क्या पत्नी ने पति के खिलाफ केस दर्ज कर अदालत ने उसके पति को सजा सुनाई और सलाखों के पीछे बंद कर दिया. मगर अब बिहार के पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए पति को बाइज्जत बरी कर दिया है. 

पटना हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

ऐसे में पत्नी ने पति पर दहेज उत्पीड़न और लड़ाई-झगड़े के कई आरोप लगाए. पटना हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में जस्टिस विवेक चौधरी ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि वैवाहिक संबंधों में और खासकर असफल वैवाहिक संबंधों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं. लड़ाई-झगड़े के दौरान पति और पत्नी अक्सर एक-दूसरे को अपशब्द कह देते हैं, गाली-गलौज होना भी आम बात है, इसलिए ऐसे आरोप क्रूरता के अंतर्गत नहीं आते हैं.    

सबूत नहीं दे पाई पत्नी

पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी से सबूत मांगे, जिस पर पत्नी का कहना था कि उसने अपने पिता को खत लिखकर मामले की जानकारी दी थी. मगर अदालत सबूतों पर विश्वास करती है. इस पर पत्नी सबूत नहीं दे सकीं. ऐसे में अदालत ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. 

क्या है ये मामला? 

यह मामला नालंदा जिला अदालत का है, जहां पत्नी के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए निचली अदालत ने पति को आईपीसी की धारा 498ए के तहत फैसला सुनाया था. साथ ही पति पर दहेज अधिनियम 1961 की धारा 4 लगाकर उसे जेल भेज दिया गया. इसके बाद पति ने नालंदा की सीजेएम कोर्ट में अपील की, मगर वहां भी पति की अपील को खारिज कर दिया गया.  आखिर में पति ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पति को बाइज्जत रिहा कर दिया.