पवन खेड़ा को SC ने लताड़ा! मोदी पर विवादित टिप्पणी पड़ेगी महंगी
Supreme Court has rejected Pawan Kheda's petition in the case of controversial remarks on Modi. मोदी पर विवादित टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की याचिका खारिज कर दी है.
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने एक जोर का झटका दिया है. कोर्ट ने पीएम मोदी और उनके पिता के नाम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है. साथ ही उन्हें फटकार भी लगाई है.
दरअसल, पीएम मोदी अपना पूरा नाम नरेन्द्र दामोदर दास मोदी लिखते हैं. दामोदर दास उनके पिता का नाम है. लेकिन, खेड़ा ने फरवरी 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री पर तंज करते हुए उन्हें 'नरेन्द्र गौतम दास मोदी' कह दिया था. कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गौतम अडानी को लेकर थी. ऐसे में इसे उद्योगपति गौतम अडानी के संदर्भ के रूप में देखा गया था.
पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पिछले साल मुसीबत में फंस गए थे. पवन खेड़ा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दो और असम में एक एफआईआर दर्ज हुईं. यहां तक कि, असम पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था. उनके खिलाफ यूपी में दो और असम में एक एफआईआर दर्ज हुई थी. जिन्हें बाद में हजरतगंज थाने में ट्रांसफर कर दिया गया. जिसके खिलाफ पवन खेड़ा इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए. लेकिन, कोर्ट ने उनकी एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था. पवन खेड़ा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है.
जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि, 'वो हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है.' साथ ही पीठ ने खेड़ा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद को भी जजों ने खूब लताड़ा. जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता ने सलमान खुर्शीद से कहा कि, ' आप माफी पर माफी मांगे जा रहे हैं. क्षमा करें, हम इच्छुक नहीं हैं.' ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के मिले झटके के बाद पनव खेड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.