CM Arvind Kejriwal हुए गिरफ्तार, अब क्या दिल्ली में लागू होगा राष्ट्रपति शासन?

सीएम के जेल जाने के बाद केंद्रशासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग तेज हो गई है. दिल्ली में पहली और आखिरी बार राष्ट्रपति शासन 14 फरवरी, 2014 से लेकर 11 फरवरी 2015 तक यानी 362 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था. After the CM went to jail, the demand for imposing President's rule in the Union Territory has also intensified. For the first and last time, President's rule was imposed in Delhi from 14 February 2014 to 11 February 2015 i.e. for 362 days.

CM Arvind Kejriwal हुए गिरफ्तार, अब क्या दिल्ली में लागू होगा राष्ट्रपति शासन?

गुरुवार की रात को ED ने दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के लीडर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है.  इसकी पुष्टि पार्टी की नेता आतिशी ने की और कहा कि केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद भी दिल्‍ली के सीएम केजरीवाल ही रहेंगे. बता दें, नॉर्थ जिला के डीसीपी मनोज कुमार मीणा के साथ पुलिस फोर्स की बड़ी टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद हैं. 

ऐसे में सीएम के जेल जाने के बाद केंद्रशासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग तेज हो गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था. 

जब सीएम ने दिया था मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा 

दरअसल, दिल्ली में पहली और आखिरी बार राष्ट्रपति शासन 14 फरवरी, 2014 से लेकर 11 फरवरी 2015 तक यानी 362 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था. इसकी वजह भी अरविंद केजरीवाल ही थे जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराज्यपाल नजीब जंग थे. केजरीवाल ने विधानसभा में जन लोकपाल विधेयक पेश न करने देने को लेकर उपराज्यपाल पर केंद्र सरकार के वायसराय की तरफ काम करने का आरोप लगाया था. 

दिल्ली में राष्ट्रपति शासन 

दिल्ली में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 239 AB के तहत लगाया जाता है. यहां अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है. राष्ट्रपति शासन तब लागू होगा, जब उपराज्यपाल ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजे कि केंद्र शासित प्रदेश में अनुच्छेद 239 ए के प्रावधानों के तहत बनाए गए कानून के अनुसार सरकार नहीं चलाई जा सकती. 

क्या है राष्ट्रपति शासन? 

राष्ट्रपति शासन मतलब राज्य सरकार को निलंबित करना या राज्य में सीधे केंद्र सरकार का शासन लागू करने से है. केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़ दे तो राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जिसका समय काल केवल 6 महीने का ही होता है, लेकिन इसे बाद में बढ़ाया भी जा सका है.