बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जा सकती अभिनेत्री जरीन खान, जाने क्या है पूरा मामला

कोलकाता की सियालदह अदालत ने अभिनेत्री जरीन खान के वकील की दलीलों को सुनने के बाद उन पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाकर अंतरिम जमानत दी है, जिसके चलते वह बिना किसी अनुमति के देश छोड़ कर नहीं जा सकती.

बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जा सकती अभिनेत्री जरीन खान, जाने क्या है पूरा मामला

बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान से जुड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां उन्हे कोलकाता की अदालत में पेश होने पङा. यह मामला कोलकाता के नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसके लिए वे मुंबई से कोलकाता आई और अदालत में पेश हुई. अदालत ने फैसला सुनाया.  

कोलकाता की सियालदह अदालत ने अभिनेत्री जरीन खान के वकील की दलीलों को सुनने के बाद उन पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाकर अंतरिम जमानत दी है, जिसके चलते वह बिना किसी अनुमति के देश छोड़ कर नहीं जा सकती. 

जाने क्या है पूरा मामला 

अभिनेत्री से जुड़ा यह मामला 2018 का है, जब उन्होंने यहां एक दुर्गा पूजा समारोह में प्रदर्शन करने के लिए कथित तौर पर लगभग 12 लाख रुपये की रकम ली थी, मगर वे वहां गई ही नहीं, जिसके बाद आयोजकों ने उनके और उसके प्रबंधको के खिलाफ कोलकाता के नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई. 

जारी हुआ था अरेस्टवारंट

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस तुरंत वारंट लेकर अभिनेत्री के पास पहुंचे, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुई थी।  इसके बाद अदालत ने उन्हें बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया, जिसए बाद अक्तूबर में कोलकाता मजिस्ट्रेट ने यह गिरफ्तारी का वारंट रद्द कर दिया था।