बटला हाउस एनकाउंटर पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला, बदल दी आरिज खान की सजा
Delhi High Court has given a big verdict on Batla House encounter case. बटला हाउस एनकाउंटर केस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.
बटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार (12 अक्टूबर) को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने आरिज खान की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला दिया. दिल्ली पुलिस निरीक्षक एमसी शर्मा की हत्या को लेकर आरिज खान को मौत की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने मामले में खान को दोषी ठहराने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2021 में ट्रायल कोर्ट ने आरिज को मौत की सजा सुनाई थी. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि, ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम के तहत आता है. लेकिन, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले में बड़ा बदलाव किया है.
क्या है बटला हाउस एनकाउंटर?
दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट के बाद 19 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के जामिया इलाके के बाटला हाउस में दबिश देने पहुंचे थी. वहां आतंकियों से हुए एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे. हत्या के बाद आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा आरिज खान मौके से फरार हो गया था. बाद में 14 फरवरी, 2018 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरिज को गिरफ्तार किया.
बता दें कि, इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन मुजाहिद्दीन के दो आतंकी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद को 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया था. इस दौरान ही एमसी शर्मा की जान चली गई थी.