UCC बिल 2024 में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए क्या है नियम-कानून?

UCC बिल 2024 में लिव-इन रिलेशनशिप, बहुविवाह, शादी, पैतृक संपत्ति, तलाक, बच्चा गोद लेने आदि से संबंधित कई मुद्दों को लेकर नियम बनाया गया है, जो सभी धर्मों पर एक सामान लागू होंगे. In the UCC Bill 2024, rules have been made regarding many issues related to live-in relationships, polygamy, marriage, ancestral property, divorce, child adoption etc., which will be equally applicable to all religions.

UCC बिल 2024 में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए क्या है नियम-कानून?

उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 (UCC) को पेश कर दिया गया है. अब राष्ट्रपति के हामी भरने के बाद इस बिल को लागू करने वाला उत्तराखंड संभवत: पहला राज्य बन जाएगा. इस बिल में लिव-इन रिलेशनशिप, बहुविवाह, शादी, पैतृक संपत्ति, तलाक, बच्चा गोद लेने आदि से संबंधित कई मुद्दों को लेकर नियम बनाया गया है, जो सभी धर्मों पर एक सामान लागू होंगे. 

लिव-इन रिलेशनशिप के लिए क्या है कानून 

UCC बिल 2024 में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल के लिए कई नियम तय किए गए हैं. अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान होने वाला बच्चा वैध माना जाएगा. अगर कपल रिलेशनशिप से अलग होता है तो इस सूरत में महिला किसी शादीशुदा युवती की तरह कोर्ट में जाने और पुरूष से गुजारा भत्ता देने की मांग कर सकती है.   

UCC के अनुसार अगर आप किसी अन्य राज्य के रहने वाले हैं या उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, आपको लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए UCC के इन नए नियमों का पालन करना ही होगा. रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को अपने संबंधों के बारे में जिले रजिस्ट्रार ऑफिस में सूचना देनी होगी और इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.  

UCC के अनुसार अगर आप लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और आपकी उम्र 21 साल से कम है तो पहले आपको इसके लिए पहले अपने माता-पिता की अनुमति लेनी होगी, फिर लिखित अनुमति को जिला प्रशासन कार्यालय में दिखाना होगा। यहां रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप का रिलेशनशिप मान्य करार दिया जाएगा. 

UCC के अनुसार अगर आप बिना सूचना दिए एक माह से ज्यादा उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रहेंगे तो आपको 3 माह की जेल और 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. अपने नाम, पता और रजिस्ट्रेशन के बारे में गलत जानकारी दी और जांच में पकड़े गए तो उसके लिए अलग से 3 माह की जेल और 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.  

UCC के अनुसार ऐसे युवक-युवती के रिलेशनशिप को मान्यता नहीं दी जाएगी जिनके बीच पारिवारिक संबंध या खून का रिश्ता है. लड़का-लड़की में से कोई भी नाबालिग नहीं होना चाहिए. अगर दोनों में से कोई एक पहले से शादीशुदा है तो लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की मंजूरी नहीं मिलेगी. साथ रहने के लिए दोनों की सहमति जरूरी है. उत्तराखंड के मूल निवासी होते हुए दूसरे राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो इसकी सूचना अपने राज्य में देना अनिवार्य है. अगर कोई डरा धमकाकर रखता है तो उस रिश्ते को अवैध माना जाएगा.