इंतजार हुआ खत्म, सरकार ने लागू किया CAA कानून, बना पोर्टल

केंद्र सरकार ने सोमवार को देश में नागरिकता संशोधन कानून CAA को लागू कर दिया है. गृह मंत्रालय अमित शाह ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. The Central Government has implemented the Citizenship Amendment Act CAA in the country on Monday. Home Ministry Amit Shah has issued its notification.

इंतजार हुआ खत्म, सरकार ने लागू किया CAA कानून, बना पोर्टल

केंद्र सरकार ने सोमवार को देश में नागरिकता संशोधन कानून CAA को लागू कर दिया है. गृह मंत्रालय अमित शाह ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट यानी CAA को संसद से करीब 5 साल पहले ही पारित करा लिया था, जिसे साल 2024 में लागू कर दिया गया है. CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है.  

CAA के लिए पोर्टल तैयार   

गृह मंत्रालय अमित शाह ने CAA लागू करने के लिए नोटीफिकेशन जारी कर दिया है. सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है. तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्टर करना होगा. सरकारी जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी. इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी.    

नागरिकता संशोधन कानून CAA क्या है?  

नागरिकता संशोधन कानून CAA को सरकार ने संसद से 11 दिसंबर 2019 में पास कराया था. CAA लागू होने से पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ हो जाएगा, जो काफी समय से भारत में शरण लेकर रह रहे हैं. इस कानून में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है. चाहे वह किसी भी धर्म का हो. 

नागरिक संशोधन कानून CAA में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए या आने के इच्छुक हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिका दी जाएगी. लेकिन इन देशों से भारत में आकर रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता देना शामिल नहीं किया गया है. 

केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से बताया 

सरकार ने साफ किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है. यानी किसी की नागरिकता पर कोई संकट नहीं है. गृह मंत्री ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि CAA किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है. 

CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम छह समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है.  केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों को नागरिकता संशोधन कानून से कोई खतरा नहीं है. विपक्षी दलों और आलोचकों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया है. इस वजह से सीएए कानून पर विवाद है.